Breaking news:- रोस्टर पर हाई कोर्ट सख्त: DC की 5% पावर पर रोक, नया रोस्टर जारी होगा

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Breaking news:- रोस्टर पर हाई कोर्ट सख्त: DC की 5% पावर पर रोक, नया रोस्टर जारी होगा..

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है. हाईकोर्ट की डेडलाइन से एक दिन पहले पंचायती राज विभाग ने प्रदेश में पंचायत और नगर निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिए. देर शाम तक सभी पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी हो जाएंगे. उधर, पंचायत चुनाव को लेकर डीसी को दी गई शक्तियों पर हाईकोर्ट ने झटका दिया है और सुक्खू सरकार के नए फैसले पर रोक लगा दी है.

अहम बात है कि अब जिन पंचायतों का रोस्टर डीसी ने तय किया होगा, वहां पर दोबारा रोस्टर जारी किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फीसदी से अधिक सीटें आरक्षित की गई है और ऐसे में अब वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है. कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, कुल्लू समेत कुछ अधिकांश जिलों में रोस्टर जारी किए जा रहे हैं. ऊना में अब तक रोस्टर नहीं आया है.

 

डीसी को रोस्टर निर्धारण में 5 फीसदी शक्तियां..

 

गौर रहे कि सरकार ने 5 फीसदी इलाकों में रोस्टर तय करने की शक्तियां डीसी को दी है, जिसे लेकर अब मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया था और हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है. इससे पहले, हाल ही में गठित नई पंचायतों को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और अब पंचायत चुनाव से जुड़े दो मामले कोर्ट में पेंडिग हैं.

 

चार महीने की देरी से चुनाव..

हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है और अब प्रशासक नियुक्त किए गए हैं. मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई से पहले चुनाव के आदेश दिए हैं. इससे पहले, सुक्खू सरकार ने आपदा का तर्क देते हुए चुनाव समय पर करवाने से हाथ पीछे खींच लिए थे. इस पर चुनाव आयोग और सरकार में कई बार तकरार हुई थी. अहम बात है कि चुनाव आयोग ने कई माह पहले ही कोड ऑफ कंडक्टर की 2.0 धारा लागू कर दी थी और नई पंचायतों के गठन और वार्ड बंदी पर रोक लगा दी थी.