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नाहन विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली निरीक्षण के लिए उपलब्ध है-रजनेश कुमार

नाहन विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली निरीक्षण के लिए उपलब्ध है-रजनेश कुमार
नाहन विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली निरीक्षण के लिए उपलब्ध है-रजनेश कुमार
 एस.डी.एम. एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नाहन, रजनेश कुमार ने  शुक्रवार को नाहन में निर्वाचक नामावाली के प्रारूप प्रकाशन की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि नाहन विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार हो गई है।
उन्होंने कहा कि इस निर्वाचक नामावली की एक प्रति कार्यालयय समय के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय नाहन के अलावा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार) नाहन और पांवटा साहिब के कार्यालयों सहित समस्त मतदान केन्द्रों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावाली तैयार करने की अर्हक तिथि 1 जनवरी 2024 है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्वोक्त अर्हक तारीख के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किये जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम में सम्मिलित किये जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की प्रविष्टियों के बाबत कोई आक्षेप हो तो वह 9 दिसम्बर 2023 को या इससे पूर्व प्ररूप 6, 7 या 8 में से जो समुचित हो उस पर प्ररूप में दाखिल किया जा सकता है।
रजनेश कुमार ने कहा कि एक पात्र व्यक्ति जो वर्ष 2024 में बाद की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, जो एक अप्रैल 2024 या एक जुलाई 2024 तथा एक अक्तुबर 2024 है भी मतदाता सूची में सूचना के प्रारूप की तिथि से अपना नाम सम्मिलित करने हेतु प्ररूप 6 में अग्रिम में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिस पर उस वर्ष की सम्बन्धित तिमाही में सम्बन्धित अर्हता तिथि अनुसार विचार और निर्णय किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि दावा व आक्षेप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय नाहन के अलावा सम्बन्धित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) नाहन, पांवटा साहिब एवं माजरा के समक्ष पेश किये जा सकते हैं। यह दावे व आक्षेप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय नाहन को डाक द्वारा भी भेजे जा सकते हैं।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) कहा कि दावे व आक्षेप 4 और 5 नवम्बर तथा 18 और 19 नवम्बर को सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तारीख को बूथ लेवल अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

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